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सुकन्या समृद्धि योजना 2026
(Sukanya Samriddhi Yojna)

सुकन्या समृद्धि योजना 2025: सुकन्या समृद्धि योजना केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई थी जिसमें देश के सभी वर्गों की लड़कियों को देश के विभिन्न डाकघरों और अधिकृत बैंकों में खाता सुविधा प्रदान करके उचित लाभ दिया जाना है।
सुकन्या समृद्धि योजना के नियम के अनुसार, बालिका के माता-पिता या कानूनी अभिभावक जन्म से 10 वर्ष की आयु तक यह खाता खोल सकते हैं, जिसमें न्यूनतम जमा राशि ₹250 और अधिकतम ₹1.5 लाख तक एक वर्ष में जमा किए जा सकते हैं। खाताधारक बालिका के बालिक होने पर (18 साल) की उम्र के बाद बालिका की उच्च शिक्षा के लिए या विवाह के लिए आंशिक रूप जमा की राशि निकली जा सकती है।
खाताधारक बालिका के 21 वर्ष बाद ब्याज सहित पूरी राशि निकाली जा सकती है। सुकन्या समृद्धि योजना से मिलने वाली राशि और ब्याज आयकर से मुक्त होता है और जमा राशि पर 80सी के तहत कर (टेक्स) छूट मिलती है।
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सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में
यह योजना भारत सरकार द्वारा बालिकाओं के लिए चलाई गई एक छोटी जमा राशि योजना है, जिसे “बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ” अभियान के तहत शुरू किया गया था | सुकन्या समृद्धि योजना के तहत जन्म से 10 वर्ष तक की बालिका के भविष्य की शिक्षा और विवाह के लिए धन जमा किया जाता है और जमा की गई कुल राशि पर उच्च ब्याज दर के साथ कर (टेक्स) में भी लाभ मिलता है |
इस योजना में खाता खुलवाने के लिए आवेदन पत्र डाकघरों और अधिकृत बैंकों में उपलब्ध है | सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाताधारक बालिका को नामित कर खोला जाता है |
सुकन्या समृद्धि योजना के लाभ और सुविधाएं:
- इसके लिए खाता आपके नजदीकी पोस्ट ऑफिस और अधिकृत बैंकों में खोले जा सकते है।
- इसमें खाताधारक को सरकारी बचत योजनाओं में सबसे अधिक ब्याज दरें प्रदान की जाती हैं |
- इसमें ₹250 का मामूली राशि निवेश करके शुरुआत की जा सकती है। जो निम्न वर्ग की बालिकाओ के लिए आसान हैं |
- इसमें जमा राशि व् ब्याज कर मुक्त होती है |
- खाताधारक इसमें योगदान सेक्शन 80(C) के तहत टैक्स कटौती के लिए योग्य होता हैं।
- सरकारी योजना होने के कारण यह जोखिम मुक्त है और निवेशक को गारंटीशुदा रिटर्न मिलता है।
- बालिका के लिए खाता खोलने की तिथि से परिपक्वता अवधि 21 वर्ष है, जो दीर्घकालिक धन सृजन और बचत को बढ़ावा देती है।
- सुकन्या समृद्धि योजना में एक ही परिवार की दो बालिकाओं के लिए SSY खाता खोले जा सकते है और जुड़वा लड़कियों के मामले में तीसरा खाता भी खोला जा सकता है | जिसमें तीनो बालिकाओं को पात्र माना जाता हैं |
- बालिका की शादी या उच्च शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण लक्ष्यों के कारण खाताधारक 18 वर्ष की आयु पूरी होने पर या 10वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद कभी भी अपने जमा खाते में 50% राशि निकाल सकता है |
सुकन्या समृद्धि योजना के लिए पात्रता
सुकन्या समृद्धि योजना का लाभ लेने के लिए बालिका और माता पिता के लिए निम्न पात्रता रखी गई है जो कुछ इस प्रकार है –
- आयु: बालिका की आयु जन्म से 10 वर्ष के बीच होनी चाहिए |
- नागरिकता: खाता खोलने वाले अभिभावक और बालिका दोनों को भारत के नागरिक और किसी राज्य के निवासी होने चाहिए।
- एक बालिका के नाम पर केवल एक ही सुकन्या समृद्धि खाता खोला जा सकता है।
- परिवार में जन्म के समय जुड़वां या तीन बालिकाएं पैदा होती हैं, तो परिवार में दो से अधिक खाते भी खोले जा सकते हैं अन्यथा एक ही परिवार में अधिकतम दो बालिकाओं के लिए खाते खोले जा सकते हैं |
इसके अतिरिक्त, यह भी प्रावधान दूसरे क्रम की बालिका पर लागू नहीं होगा, यदि परिवार में जन्म के पहले क्रम में दो या अधिक जीवित बालिकाएँ हों।
महत्वपूर्ण बिंदु
- समय सीमा:
“वित्तीय वर्ष” का अर्थ है 1 अप्रैल से शुरू होकर अगले वर्ष के 31 मार्च को समाप्त होने वाली अवधि; - अधिकतम राशि:
किसी खाते में जमा की गई कुल राशि एक वित्तीय वर्ष में एक लाख पचास हजार रुपये से अधिक नहीं होगी - खाते का समयपूर्व बंद होना:
खाताधारक की मृत्यु की स्थिति में, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर, प्रपत्र-2 में आवेदन करने पर, खाता तत्काल बंद कर दिया जाएगा और खाते में जमा शेष राशि तथा मृत्यु की तिथि तक उस पर देय ब्याज अभिभावक को देय होगा। - राशि की निकाशी:
प्रपत्र-3 में आवेदन करने पर, राशि निकलने के लिए आवेदन के वर्ष से पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के अंत में खाते में जमा राशि का अधिकतम 50 प्रतिशत तक की राशि ही खाताधारक की शिक्षा के प्रयोजनार्थ निकलने के लिए अनुमत होगा |
परन्तु ऐसा तभी संभव होगा जब, खाताधारक की अठारह वर्ष की आयु हो गई हो या दसवीं कक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात, जो भी पहले हो के लिए अनुमत होगा। - परिपक्वता पर खाता बंद करना:
खाता खोलने की तिथि से इक्कीस वर्ष की अवधि पूरी होने पर ही खाता परिपक्व होगा। यदि खाताधारक बालिका, खाताधारक के इच्छित विवाह के कारण, आवेदन पर खाताधारक द्वारा खाता बंद करने का अनुरोध करता है, तो इक्कीस वर्ष पूरे होने से पहले भी खाते को बंद करने की अनुमति दी जा सकती है।
इसके लिए उसे नोटरी द्वारा सत्यापित गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर विधिवत हस्ताक्षरित घोषणा प्रस्तुत करनी होगी, जिसमें आयु का प्रमाण भी शामिल हो, जिससे यह पूर्ण रूप से पुष्टि हो कि आवेदक विवाह की तिथि पर अठारह वर्ष से कम आयु का नहीं हैं।
परंतु यह कि इच्छित विवाह की तिथि से एक माह पहले या विवाह की तिथि से तीन माह बाद ऐसा बंद करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
सुकन्या समृद्धि योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
- बालिका का जन्म प्रमाण पत्र
- अभिभावक के केवाईसी दस्तावेज़: इसमें अभिभावक के पहचान और पते का प्रमाण शामिल होगा जैसे कि – आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, या वोटर आईडी कार्ड आदि।
- माता-पिता/अभिभावक का निवास प्रमाण
- अभिभावक और बालिका की पासपोर्ट साइज़ फोटो
- अतिरिक्त दस्तावेज़ (कुछ मामलों में): जुड़वाँ बच्चों के लिए: जुड़वाँ बच्चों के जन्म की स्थिति में, माता-पिता को एक चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
तीन बच्चों के लिए: यदि तीसरी लड़की पैदा होती है, तो भी एक चिकित्सा प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। - SSY खाता खोलने का फॉर्म आवश्यक है। जो की डाकघर और बैंक से प्राप्त किया जा सकता है |
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आधिकारिक लिंक और फॉर्म
- आधिकारिक वेबसाइट: www.nsiindia.gov.in/
- आधिकारिक अधिसूचना: Notification
- योजना प्रपत्र (Form) के लिए क्लिक करें।
- ब्याज दर के लिए क्लिक करें |
चेतावनी:
सुकन्या समृद्धि योजना के लिए आवेदन करने से पहले, आधिकारिक पोर्टल पर विवरण अवश्य देखें। यह जानकारी वर्तमान पॉलिसी शर्तों के लिए ज़िम्मेदार नहीं होगी।
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